Monday, June 17, 2024
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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने चौथी बार भेजा समन, 23 को बुलाया

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रांची: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को चौथा समन भेजा है। उन्हें 23 सितंबर को रांची के हिनू स्थित ईडी क्षेत्रीय कार्यालय में आने को कहा गया है।

इस बीच, ईडी के नोटिस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है। उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर कर ईडी के समन को चुनौती दी है। उसी दिन उन्होंने ईडी को पत्र लिखकर अदालत का फैसला आने तक कार्यवाही स्थगित करने का अनुरोध किया था। याचिका में मुख्यमंत्री ने ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया है।

पहली बार 8 अगस्त को भेजा था नोटिस

जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार 8 अगस्त को हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) को नोटिस भेजा था। उन्हें 14 अगस्त को सुबह 11:00 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। इसके बजाय, उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेजकर कहा कि वह इससे कानूनी तरीके से निपटेंगे। इसके बाद 19 अगस्त को दूसरा समन जारी किया गया। इसमें 24 अगस्त को सुबह 11:00 बजे हेमंत सोरेन को बुलाया गया। 24 अगस्त को भी मुख्यमंत्री ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे. फिर ईडी ने 1 सितंबर को तीसरा समन भेजा और 9 सितंबर को सुबह 10:30 बजे पेश होने का निर्देश दिया।

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जमीन की खरीद-बिक्री में धोखाधड़ी का मामला

फर्जी तरीके से जमीन की खरीद-फरोख्त की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई शिकायतें मिली थीं। मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की भी शिकायतें मिलीं। इन शिकायतों की शुरुआती जांच के दौरान ईडी को इस बात के सबूत मिले कि इनमें से कुछ सही थीं। इस तरह जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम आया। हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से पूछताछ के लिए अब तक भेजे गए सभी समन 13 और 26 अप्रैल को हुई छापेमारी पर आधारित हैं।

13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान ईडी ने राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में रखे जमीन संबंधी दस्तावेज जब्त किये थे। इनमें असली मालिक का नाम काटकर किसी और का नाम लिखने का मामला सामने आया। प्रवर्तन निदेशालय ने पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत दस्तावेजों से छेड़छाड़ और अन्य बिंदुओं पर प्राप्त जानकारी को सरकार के साथ साझा किया। सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी (272/23) दर्ज करायी गयी। यही प्राथमिक आधार है जिसके आधार पर ईडी मुख्यमंत्री को समन भेज रही है।

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