नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि उसने धनशोधन के एक मामले में बीजू जनता दल (बीजद) के पूर्व विधायक अनम नाईक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि भुवनेश्वर में एक विशेष पीएमएलए अदालत के समक्ष नाइक और कुछ अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसमें सजा के साथ 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने का सुझाव दिया गया है।
कोर्ट ने गुरुवार को मामले का संज्ञान लिया। ईडी ने 1.54 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति के मामले में सतर्कता स्टेशन कोरापुट में नाइक के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर अपनी जांच शुरू की है। जांच में पता चला कि पूर्व विधायक ने विभिन्न अचल संपत्तियों को खरीदकर और अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंकों में निवेश कर अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति का निवेश किया है।
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जांच में पाया गया कि उसके परिवार के सदस्यों ने भी उसे वैध बनाने और अपराध की आय को छुपाने में सक्रिय रूप से सहायता की। ईडी ने पहले ही 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली थी, जिसकी पुष्टि न्यायिक प्राधिकरण ने की थी।
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