चीन के लिए जासूसी करने के आरोपित पत्रकार राजीव की बढ़ी ईडी हिरासत

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नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने चीन के लिए जासूसी करने के आरोपित और स्वतंत्र पत्रकार राजीव की मनी लॉड्रिंग के मामले में ईडी हिरासत पांच दिन के लिए और बढ़ा दिया है। एडिशनल सेशंस जज धर्मेंद्र राणा ने ये आदेश दिया।

आज राजीव शर्मा की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद ईडी ने उन्हें कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने राजीव शर्मा की सात दिनों की हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कहा कि इस मामले में धन का कितना और कहां-कहां उपयोग हुआ उसका पता लगाना अभी बाकी है। इसके अलावा दूसरे आरोपितों की भूमिका की पड़ताल करनी है। आरोपित के साथ कई दस्तावेजों के साथ पूछताछ करनी है। ईडी ने कहा कि राजीव शर्मा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

राजीव शर्मा की ओर से वकील अमीष अग्रवाल, आदित्य सिंह जाखड़ और करन आहूजा ने ईडी की हिरासत की अवधि का विरोध करते हुए कहा कि अब राजीव शर्मा को हिरासत में लेने की कोई जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने राजीव शर्मा को पिछली 1 जुलाई को गिरफ्तार किया था। ईडी ने दिल्ली पुलिस की ओर से राजीव शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज मामले में 4 दिसंबर, 2020 को राजीव शर्मा को जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आरोपित के गिरफ्तार होने के 60 दिनों से ज्यादा बीत जाने के बावजूद चार्जशीट दाखिल नहीं किया गया, इसलिए आरोपित डिफॉल्ट जमानत का हकदार है।

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राजीव शर्मा को 14 सितंबर को दिल्ली के जनकपुरी से गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक राजीव शर्मा को आफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। उनके पास से रक्षा संबंधी गोपनीय दस्तावेज बरामद किया गया था। राजीव शर्मा की निशानदेही पर एक चीनी महिला और एक नेपाली मूल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों पर आरोप है कि वे राजीव शर्मा को फर्जी कंपनियों के जरिये पैसा मुहैया कराते थे।