Sunday, January 5, 2025
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बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने जब्त की 21.19 करोड़ रुपये की संपत्ति

नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 21.19 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स एआरएसएस दमोह-हीरापुर टोल प्राइवेट लिमिटेड की 9.37 करोड़ रुपये की बैंक शेष राशि और 11.82 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति सहित 21.19 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि पीएमएलए कानून के तहत मैसर्स एआरएसएस दमोह-हीरापुर टोल प्राइवेट लिमिटेड, एआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, अनिल कॉन्ट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशकों ने कुल 21.19 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति कुर्क की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि ओडिशा के भुवनेश्वर में बैंक ऑफ इंडिया में 22.42 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है. इस मामले में जांच के बाद यह कार्रवाई की गई है।

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार के अधीन एक विशेष वित्तीय केंद्रीय जांच एजेंसी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रवर्तन निदेशक इस जांच एजेंसी के प्रमुख हैं। इसके पांच क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं। इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और भारत की संसद द्वारा पारित धन-शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई करना है। अब तक इस अधिनियम में वर्ष 2005, 2009 और 2012 में संशोधन किए जा चुके हैं।

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