Ziaul Haq Murder Case , लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखनऊ की सीबीआई अदालत ने बुधवार को बहुचर्चित पुलिस उपाधीक्षक (DSP) जियाउल हक की हत्या के मामले में 10 दोषियों उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिन आरोपियों की स आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई उनमें फूलचंद यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, पवन यादव, राम लखन गौतम, राम आसरे, छोटेलाल यादव, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल शामिल है।
उम्र कैद के साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माना भी
बता दें कि साल 2013 में प्रतापगढ़ जिले के कुंडा सर्किल में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात जियाउल हक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। जियाउल हक की हत्या के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को 10 आरोपियों को उम्र कैद सजा के 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माने की 50 फीसदी धनराशि जियाउल हक की पत्नी परवीन को दी जाएगी।
कैसे हुई थी DSP जियाउल हक की हत्या
गौरतलब है कि नन्हे यादव मामले में जियाउल हक अपने कार्य दिवस पर पूछताछ के लिए उस गांव में गए थे जहां नन्हे की मौत हुई थी। उस दौरान नन्हे के परिजनों और ग्रामीणों ने उन पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया था। इस हमले में जियाउल हक की मौत हो गई थी। इस मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह का भी नाम आया था, जिन्हें बाद में क्लीन चिट दे दी गई थी।
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