श्रीनगर में ड्रोन पर लगा प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी की गाइडलाइंस

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श्रीनगरः जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद श्रीनगर में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिसको लेकर श्रीनगर प्रशासन ने एक गाइडलाइंस भी जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों के पास पहले से ड्रोन हैं, वे उसे अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में जमा कर दें। बता दें कि सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है।

गाइडलाइंस में क्या है ?
आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के ड्रोन या अन्य अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स रखना प्रतिबंधित होगा। प्रशासन ने कहा है जिनके पास भी पहले से ऐसी डिवाइसेज हैं, उन्हें नजदीकी थाने में जमा करा दें।

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श्रीनगर के जिलाधिकारी मोहम्मद ऐजाज ने अपने ऑर्डर में कहा कि यह फैसला एसएसपी की सिफारिशों के बाद लिया गया है। जिले में ड्रोन या ऐसे ही UAVs को रखने/बेचने/जमा करने, इस्तेमाल करने या ट्रांसपोर्ट करने पर प्रतिबंध होगा। सरकारी विभाग जो ड्रोन्स का यूज करते हैं, उन्हें ऐसा कुछ करने से पहले स्थानीय थाने में सूचना देना होगी।