74 करोड़ के चक्कर में फंसे रहेंगे कांग्रेस के खेवनहार, डीके शिवकुमार बोले – यह अन्याय है

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DK Shivakumar, नई दिल्लीः कांग्रेस के खेवनहार कहे जाने वाले कर्नाटक (Karnataka) के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार 74 करोड़ रुपये के चक्कर में फंसे रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने डीके शिवकुमार को बड़ा झटका देते हुए CBI जांच को मंजूरी दे दी है। दरअसल डीके शिवकुमार ने अपने खिलाफ CBI की FIR को चुनौती दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी।

DK Shivakumar बोले – यह अन्याय

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को डीके शिवकुमार ने अनुचित बताया है। उन्होंने कहा कि यह अन्याय है। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करूंगा। शिवकुमार ने याद दिलाया कि राज्य सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए CBI को दी गई मंजूरी वापस ले ली है और मामले को लोकायुक्त को सौंप दिया है, इसलिए CBI जांच नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की बेंच ने कहा कि वह कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं है। बेंच ने कहा, ‘माफ करें। हम याचिका खारिज करते हैं।’

दरअसल कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी और आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI द्वारा दर्ज केस को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने डीके शिवकुमार के खिलाफ दर्ज CBI केस को रद्द करने से इनकार कर दिया।

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जानें क्या है पूरा मामला

बता दें कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच पर रोक लगा दी थी। इस मामले में डीके शिवकुमार के खिलाफ 3 सितंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की गई थी। एफआईआर में कहा गया था कि 2013 से 2018 के दौरान डीके शिवकुमार की संपत्ति में अनुपातहीन वृद्धि हुई है। वह इस अवधि के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। CBI ने आरोप लगाया है कि डीके शिवकुमार ने भ्रष्टाचार के जरिए 74.93 करोड़ रुपये कमाए।

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