राष्ट्रीय लोक अदालत में 1357 मामलों का निपटारा

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फतेहाबादः हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजन गुप्ता के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा के 22 जिलों और 33 उप-मण्डलों में किया गया तथा सिविल, अपराधिक, वैवाहिक, बैंक वसूली आदि से संबंधित मामलों तथा सभी एडीआर केन्द्रों पर कार्यरत स्थाई लोक अदालतों के मामलों सहित निपटारा किया गया।

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राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का उद्देश्य वादियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए एक मंच प्रदान करना है। राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजन गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोक अदालतों की निगरानी की।

2057 में से 1357 मामलों का हुआ निपटारा

शनिवार को जिला फतेहाबाद में आयोजित की गई राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 2057 मामलों में से 1357 मामलों का निपटारा किया गया, जिसमें पक्षों के बीच एक करोड़ 46 लाख 55 हजार 189 रुपये की कुल राशि का निपटान हुआ। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर प्री-लिटीगेशन के 542 मामलों में 207 मामलों का निपटारा किया गया तथा कुल 65 लाख 37 हजार 584 रुपये की राशि का निपटान किया गया। इसके अलावा 1515 कोर्ट में लंबित मामलों में से 1150 मामलों का निपटारा किया गया 81 लाख 17 हजार 605 रुपये की कुल राशि का निपटान किया गया।

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