धर्मशालाः RBI लोकपाल कार्यालय शिमला ने अग्रणी जिला प्रबंधक धर्मशाला के सहयोग से नड्डी में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस जागरूकता कार्यक्रम में रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना (Reserve Bank of India Integrated Ombudsman Scheme), 2021, सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के उपायों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। आरबीआई लोकपाल शिमला शिव कुमार यादव ने कहा कि रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना (RBI-OS) का उद्देश्य बैंक या बैंकिंग सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निवारण की प्रणाली को और बेहतर बनाना है।
ग्राहकों की शिकायतों का होगा समाधान
इससे केंद्रीय बैंक के नियमन के तहत बैंकों, भुगतान सेवा ऑपरेटरों जैसी संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों का बेहतर समाधान हो सकेगा। इसके तहत एक पोर्टल, एक ई-मेल और एक पता होगा, जहां ग्राहक बैंकों आदि के खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ग्राहक एक ही स्थान पर अपनी शिकायतें दे सकते हैं, दस्तावेज जमा कर सकते हैं, अपनी शिकायतों-दस्तावेजों की स्थिति जान सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। सरल शब्दों में, ग्राहक के पास शिकायत दर्ज कराने, दस्तावेज जमा कराने, अपनी शिकायतों की स्थिति को ट्रैक करने और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक ही संदर्भ बिंदु होगा। लोग आरबीआई द्वारा विनियमित देश भर में स्थित किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान के केंद्रीकृत लोकपाल से शिकायत कर सकेंगे।
Digital Fraud: बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन में सावधानी के टिप्स
पीएनबी के एजीएम भरत राज आनंद ने कहा कि वित्तीय लेन-देन और बैंकिंग जानकारी केवल सुरक्षित और प्रमाणित वेबसाइटों पर ही साझा की जानी चाहिए और वित्तीय लेन-देन की जानकारी व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखनी चाहिए। अपनी ईमेल और मोबाइल में बैंकिंग जानकारी न लिखें।
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उन्होंने Cyber Fraud के खिलाफ सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि यदि आपको किसी अनजान व्यक्ति से ईमेल, मैसेज या कॉल आती है और वह आपसे आपकी व्यक्तिगत और बैंकिंग संबंधी जानकारी मांगता है, तो आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि किसी भी अवांछित ईमेल या मैसेज के विश्वासघाती लिंक या अटैचमेंट पर क्लिक न करें और न ही उनके साथ कोई व्यक्तिगत या वित्तीय जानकारी साझा करें। इनसे आपको बहुत नुकसान हो सकता है।
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