पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा, रंगदारी व अपहरण मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला

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Dhananjay Singh sentenced to seven years: एमपी-एमएलए कोर्ट ने बुधवार को पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम सिंह को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

लाइन बाजार थाना में 10 मई 2020 को नमामि गंगे परियोजना के तहत जनपद में चल रहे कार्य के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण व रंगदारी के मामले में पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम को लेकर अपर सत्र न्यायाधीश शरद त्रिपाठी ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था।

धनंजय सिंह को सात साल की सजा

बुधवार को न्यायाधीश ने गवाहों और तमाम साक्ष्यों के आधार पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा पूर्व सांसद के साथी संतोष विक्रम सिंह को भी सात वर्ष की सजा और 75 हजार जुर्माना लगा है। इस मामले में जानकारी देते हुए सरकारी वकील सतीश कुमार पांडे ने बताया कि तीन अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग सजा दी गई है।

उन्हें एक मामले में पांच साल कैद और दो अन्य मामलों में एक साल कैद की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। इस मामले में धनंजय सिंह ने पत्रकारों से कहा है कि उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट से सजा हुई है। अब हम हाईकोर्ट में अपील करेंगे और उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। कोर्ट पर भरोसा है।

हाई कोर्ट में करेंगे अपील

धनंजय सिंह के वकील राहुल तिवारी ने बताया कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत उनके मुवक्किल के खिलाफ प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल ने रंगदारी और अपहरण जैसे मामले में केस दर्ज कराया था। हालांकि बाद में सभी गवाह और वादी खुद इस बात से मुकर गये। इस मामले में बुधवार को पूर्व सांसद को सात साल कैद और 75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। 10 दिन के अंदर हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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