प्रदेश हरियाणा

हाई कोर्ट ने से मिली डेरा प्रमुख राम रहीम को राहत, SGPC ने खारिज की याचिका

  चंडीगढ़ः डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर माहौल खराब करने का आरोप लगाते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सोमवार को याचिका वापस ले ली। हाई कोर्ट द्वारा एसजीपीसी की याचिका पर आपत्ति जताने के बाद यह याचिका वापस ले ली गई है। एसजीपीसी ने दावा किया है कि जल्द ही याचिका में कमियों को दूर कर नई याचिका दाखिल की जाएगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 21 जनवरी को 40 दिनों के लिए पैरोल दी गई थी। डेरा प्रमुख वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बागपत के बरनावा स्थित डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रह रहे हैं। तीन महीने पहले भी उसे 40 दिन का पैरोल दिया गया था। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी राम रहीम को पैरोल दिए जाने का विरोध कर रही है। एसजीपीसी के प्रधान अधिवक्ता हरजिंदर सिंह धामी ने आरोप लगाया कि राम रहीम पैरोल पर बाहर आकर सिखों की आस्था को भड़का रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि राम रहीम को साल में 4 बार पैरोल दी गई। वहीं अगर कैदी सिख एक बार पैरोल लेने के बाद दूसरी बार पैरोल के लिए अर्जी दाखिल करता है तो उसकी याचिका यह कहकर खारिज कर दी जाती है कि उसने छुट्टी ले ली है। हाईकोर्ट ने याचिका में कई तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए इसे खारिज कर दिया है। एसजीपीसी संशोधनों के साथ दोबारा याचिका दायर करेगी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)