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प्रदूषण: स्कूल खोलने और निर्माण कार्य शुरू करने की मांग, मिला ये निर्देश

air pollution

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में कमी को देखते हुए वायु गुणवत्ता आयोग से उद्योगों, स्कूल और निर्माण कार्य शुरू करने की इजाजत मांगने वाली अर्जियों पर संबंधित राज्यों से परामर्श कर एक हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने आयोग को निर्देश दिया कि वो आवेदनों पर एक हफ्ते में फैसला करें।

तीन दिसंबर को कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली-एनसीआर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की सिफारिशों को अमल करें। कोर्ट ने दिल्ली में अस्पतालों के निर्माण की अनुमति दे दी थी। आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा था कि उसने अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित करवाने के लिए पांच सदस्यीय प्रवर्तन टास्क फोर्स का गठन किया है। इसके लिए 17 उड़न दस्ते भी बनाए गए हैं। टास्क फोर्स को निरोधी विधायी शक्तियों के साथ-साथ सजा देने की भी शक्ति दी गई है।

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सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य हैं। इसकी बैठक हर शाम 6 बजे होगी। फ्लाइंग स्क्वायड हर शाम टास्क फोर्स को रिपोर्ट देंगे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा था कि क्या टास्क फोर्स सिर्फ दिल्ली में काम करेगा। तब मेहता ने कहा कि जी नहीं, पूरे एनसीआर क्षेत्र में टास्क फोर्स और फ्लाइंग स्क्वायड का दायरा होगा। तब कोर्ट ने कहा कि यह काफी अहम है।

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