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ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत पर उठी सीबीआई जांच की मांग, जानें क्या है मामला

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी स्थित जयपुर गोल्डन अस्पताल में पिछले 23-24 अप्रैल की रात 21 कोरोना संक्रमित मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत के मामले की सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र व दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका मृतकों के रिश्तेदारों ने दायर की है। शुक्रवार को वकील उत्सव भसीन के जरिये दायर याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच के लिए दिल्ली सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति ने गलत रिपोर्ट पेश की है। समिति ने रिपोर्ट में कहा है कि अस्पताल में मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई।

याचिका में कहा गया है कि मरीजों की मौत ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं होने के कारण दम घुटने से हुई है, न कि पहले से अन्य बीमारियों से पीड़ित होने की वजह से हुई, जैसा कि समिति की रिपोर्ट में कहा गया है। याचिका में समिति की रिपोर्ट को रद्द करने और मामले की सीबीआई या किसी निष्पक्ष जांच एजेंसी से मौतों की जांच के आदेश देने की मांग की गई है।

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याचिका में मृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि 21 मरीजों की मौत केंद्र, दिल्ली सरकार और अस्पताल की विफलता की वजह से हुई है, जिसने ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की। याचिका में कहा गया है जबकि अस्पताल जानते थे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं होने से मरीजों की मौत हो जाएगी।