नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा के आरोपित उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करते समय दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले के एक अन्य आरोपित शरजील इमाम पर टिप्पणी की थी। इन टिप्पणियों को हटाने की मांग को लेकर शरजील इमाम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई कर सकता है।
शरजील इमाम का कहना है कि वह उमर खालिद वाले केस में पक्षकार ही नहीं था, तो हाई कोर्ट की ओर से उस पर कोई भी टिप्पणी उचित नहीं है। इसलिए उमर खालिद की जमानत अर्जी खारिज करते हुए हाई कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियों को हटाया जाए। शरजील इमाम की याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियां उचित नहीं है।
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याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट ने दोनों के मामले एक कैसे मान लिया। इसलिए उस आदेश पर एकतरफा रोक लगाई जाए। शरजील इमाम ने कहा है कि हाई कोर्ट की टिप्पणी से उसे आशंका है कि इससे ट्रायल कोर्ट में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने 18 अक्टूबर को उमर खालिद की अर्जी खारिज करते हुए शरजील इमाम को मुख्य साजिशकर्ता बताया था। हाई कोर्ट ने कहा था कि खालिद लगातार शरजील इमाम के संपर्क में था।
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