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Sakshi Murder Case: सांसद हंसराज हंस ने पीड़िता के परिवार से की मुलाकात, साहिल को फांसी देने की मांग

hansraj-hans नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में शाहबाद इलाके में हुए दिल दहला देने वाले हत्याकांड के आरोपी को रोहिणी कोर्ट ने मंगलवार को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। शाहबाद डेयरी की डेयरी की जेजे कॉलोनी निवासी साक्षी (Sakshi Murder Case) की सनकी प्रेमी साहिल ने करीब 40 बार चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस खौफनाक वारदात ने सभी को हिलाकर रख दिया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस ने 20 वर्षीय आरोपी साहिल को सोमवार को बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) से गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आज आरोपी को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया था जहां कोर्ट ने साहिल को दो दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोप साहिल फ्रिज-एसी मरम्मत करने का काम करता है। ये भी पढ़ें..Sakshi Murder Case: साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल को पुलिस ने दो दिन की रिमांड पर लिया

आरोपी को फांसी देने की मांग

इस बीच मंगलवार को भाजपा सांसद हंसराज हंस के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाहबाद जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की और हर संभव मदद और सहयोग करने का भरोसा देते हुए परिवार को आर्थिक सहायता भी दी। वहीं आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग की है। पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए भाजपा सांसद हंसराज हंस ने कहा कि हत्या का वीडियो देख कर उनका दिल दहल गया, सांत्वना देने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। यह कमी तो पूरी नहीं की जा सकती लेकिन आरोपी को जल्द से जल्द फांसी दी जानी चाहिए।

तो इसलिए साहिल ने की साक्षी की हत्या

बता दें कि इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में नीले रंग की टी-शर्ट पहने साहिल लड़की (Sakshi Murder Case) को चाकू मारते हुए देखा जा सकता है। सबसे हैरान कर देने वाली बात है कि जिस वक्त यह घटना हो रही थी लगभग सात से आठ लोग वहां खड़े होकर उसे देख रहे थे, लेकिन रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रहे। पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता साहिल के साथ रिश्ते में थी, लेकिन रविवार को उनके बीच बहस हो गई थी। दरअसल साक्षी अपने दोस्त के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने जा रही थी, तभी साहिल ने उसे रोका और चाकू-पत्थर से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी। वहीं पीड़िता के पिता की शिकायत पर आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रारंभिक ऑटोप्सी रिपोर्ट के अनुसार, लड़की को 20 बार चाकू से वार किया गया था और एक पत्थर से हमला करने के बाद उसका सिर फट गया था।  (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)