Delhi Riots: दिल्ली दंगा मामले में शरजील इमाम की वैधानिक जमानत याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला टाल दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अनुपलब्धता के कारण फैसला टाल दिया गया है। अब वैधानिक जमानत याचिका पर फैसला 25 नवंबर को सुनाया जाएगा। कोर्ट ने 13 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
कोर्ट ने 29 अगस्त को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था। शरजील की ओर से पेश वकील अहमद इब्राहिम और तालिब मुस्तफा ने याचिका में कहा कि वह 7 साल की अधिकतम सजा की आधी सजा काट चुका है। ऐसे में उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में है। वैधानिक जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि अपराध की गंभीरता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।
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आगे कहा कि आरोपी को इस आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती कि उसने अपने खिलाफ दर्ज मामलों में अधिकतम सजा की आधी अवधि जेल में बिता ली है। दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ यूएपीए के तहत दायर आरोप पत्र में कहा है कि शरजील नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को अखिल भारतीय स्तर पर ले जाने के लिए बेताब था। दिल्ली पुलिस ने शरजील के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए, 153ए, 153बी और 505(2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।
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