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हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, कहा- अपनी सनक पर काम नहीं कर सकते

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस (delhi police) को फटकार लगाते हुए कहा कि वे अपनी सनक पर काम नहीं कर सकते। अदालतों के पास जांच एजेंसियों द्वारा अधिकारों के दुरुपयोग की जांच का पर्याप्त अधिकार है। अदालत 28 जनवरी को एक जमानत अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जब उसने देखा कि शिकायतकर्ता और आरोपी दोनों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया था और पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं किया।

जब अदालत ने पुलिस से भूमि हड़पने के मामलों से निपटने वाली किसी विशेष एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने के लिए कहा, तो मध्य जिले के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) ने जवाब दिया कि जांच एजेंसी का विशेषाधिकार होने के कारण मामले को स्थानांतरित नहीं किया गया था। इस पर अदालत ने कहा कि डीसीपी की रिपोर्ट टालमटोल करने के अलावा गलत आधार पर आधारित थी।

भले ही जांच जांच एजेंसी का विशेषाधिकार हो, आईओ के साथ-साथ डीसीपी और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों (delhi police) सहित उनके वरिष्ठ अधिकारियों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह विवेक पूर्ण नहीं है। अदालत ने कहा, जांच एजेंसी अपनी सनक के अनुसार कार्य नहीं कर सकती और अदालतों के पास जांच एजेंसियों द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग या दुरुपयोग को रोकने के लिए पर्याप्त शक्ति है। इसने यह भी कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ऊर्जा जांच अधिकारियों के अनुचित आचरण को उचित ठहराने के बजाय जांच तंत्र को बेहतर बनाने में खर्च की जानी चाहिए।

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आईपी एस्टेट थाने में नवंबर 2021 में रहीस नाम के शख्स ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि महफूज और उनके सहयोगियों ने उनकी दुकान में घुसकर कीमती सामान चुरा लिया। पुलिस को बताया गया कि झुग्गी सह दुकान सरकारी जमीन पर बनी हुई है और अवैध कॉलोनी है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में घटना के लगभग 15 दिन बाद, रहीस की पत्नी सना बेगम ने एक पूरक बयान दिया और आरोप लगाया कि आरोपी और उसके सहयोगी फहीम द्वारा उसका यौन उत्पीड़न किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले में यौन उत्पीड़न की धाराएं जोड़ीं।

इसके बाद आरोपी फहीम ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी। वकील ने तर्क दिया कि मामला फर्जी था और पुलिस की कहानी में खामियां थीं। जांच अधिकारी (आईओ) ने आरोपी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस नहीं दिया, जो अनिवार्य था। यौन उत्पीड़न के आरोप बाद में लगाए गए थे। फहीम का नाम प्राथमिकी में नहीं था। मुख्य आरोपी महफूज को पहले ही नियमित जमानत दी जा चुकी थी।

अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी केस डायरी पेश करने में नाकाम रहे, जिससे यह पता चले कि आरोपी कानून की उचित प्रक्रिया से बच रहा है। यह भी कहा गया कि पहले आईओ बेनीवाल की रिपोर्ट से पता चलता है कि प्राथमिकी में उल्लिखित कोई घटना नहीं हुई थी। अदालत ने यह भी कहा कि रहीस और उनके कर्मचारी भूरा ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि सना बेगम का यौन उत्पीड़न किया गया था। कोर्ट ने इसे संज्ञान में लेते हुए फहीम को जमानत दे दी।

अतिक्रमण पर कोर्ट का स्वत: संज्ञान

कोर्ट ने 5 मई, 2022 को संयुक्त पुलिस आयुक्त को इस मामले को देखने का निर्देश दिया था। 20 मई 2022 को पुलिस ने कोर्ट को सूचित किया कि डीसीपी मध्य जिला जिम्मेदारी तय करेंगे और समय मांगा गया था। हालांकि इसके बाद डीसीपी सेंट्रल की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया और 27 जुलाई, 2022 को कोर्ट ने आदेश की कॉपी दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त को अनुपालन के लिए भेजी। इसके बाद 4 अगस्त को एडिशनल डीसीपी अक्षित कौशल ने कोर्ट को बताया कि वे इस मामले को देख रहे हैं और 5 अगस्त को कोर्ट को सूचित करेंगे। हालांकि, डीसीपी सेंट्रल की ओर से दोबारा कोई सूचना नहीं मिली।

दिसंबर 2022 में कोर्ट को डीसीपी सेंट्रल का जवाब मिला जिसमें कहा गया था, ‘मौजूदा मामले की गुण-दोष के आधार पर जांच की गई। यह किसी विशेष जांच या अन्य एजेंसी के हस्तक्षेप की मांग से रहित पाया गया। इसलिए, जांच एजेंसी का विशेषाधिकार होने के नाते जांच’ को स्थानांतरित नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि डीसीपी की रिपोर्ट टालमटोल करने के अलावा गलत आधार पर आधारित थी। अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया गया और बार-बार आदेश देने के बावजूद अदालत को अंधेरे में रखा गया।

अदालत ने कहा, अतिरिक्त डीसीपी अक्षत कौशल ने बताया कि भूमि हड़पने के मामलों से निपटने वाली किसी विशेष एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने से संबंधित निर्णय आवश्यक प्रतीत होता है। इसलिए, वर्तमान डीसीपी का यह कहना कि जांच करना जांच एजेंसी का विशेषाधिकार है, एक अनावश्यक टिप्पणी थी और इससे बचा जाना चाहिए था। डीसीपी को पहले ही खुद को तथ्यों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए था।

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