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शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी ! Delhi Metro में मिली शराब ले जाने की छूट

delhi-metro नई दिल्लीः शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी है। डीएमआरसी और सीआईएसएफ अधिकारियों की कमिटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली मेट्रो (delhi metro) में यात्रियों को शराब की दो बोतलें साथ ले जाने की अनुमित दे दी है। दिल्ली मेट्रो में अब यात्री शराब की दो सीलबंद बोतलें ले सकेंगे। हालांकि मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीने पर प्रतिबंधित रहेगा। अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सीलबंद बोतल साथ ले जाने की इजाजत थी। अब सभी मेट्रो लाइन पर नया आदेश लागू होगा।

मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त

दिल्ली मेट्रो (delhi metro) रेल कॉर्पोरेशन (DMRC )की ओर से कहा गया कि, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को छोड़कर, अब तक दिल्ली मेट्रो में शराब ले जानें पर प्रतिबंध था। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक समिति ने हाल ही में नियमों की समीक्षा की थी। ”डीएमआरसी के कॉर्पोरेट संचार के प्रधान कार्यकारी निदेशक अनुज दयाल ने कहा, “हालांकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना सख्त वर्जित है। मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित शिष्टाचार बनाए रखें। यदि कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया जाता है, तो कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी । ये भी पढ़ें..अंतरराज्यीय ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़, 8 करोड़ के नशीले पदार्थ के साथ दो गिरफ्तार

DMRC ट्वीट कर दिया यात्री के सवाल का जवाब

गौरतलब है कि ट्विटर पर एक शख्स ने DMRC के हैंडल को टैग करके सवाल किया था कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब ले जाने की अनुमित है? जिस पर जवाब देते हुए DMRC कहा कि हां यात्री मेट्रो में शराब की सीलबंद बोतल ले जा सकते हैं। इतनी ही नहीं यूजर ने यह भी सवाल किया था कि शराब की कितनी बोतलें ले जा सकते हैं? इस पर DMRC ने कहा कि 2 सीलबंद बोतल ले जा सकते है। वहीं डीएमआरसी के इस ट्वीट के बाद कई और लोगों ने भी रिप्लाई किया और कहा कि उन्हें चेकिंग के दौरान CISF स्टाफ द्वारा शराब की बोतल ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। जिसके बाद अब सीआईएसएफ को भी इसके अनुसार दिशा-निर्देश भेज दिए गए हैं। यानी अब यात्रियों को चेकिंग के दौरान सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने से सीआईएसएफ भी अब आपको नहीं रोकेगी। हालांकि, किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीआरपीएफ के जवान पूछताछ कर सकते हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)