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दिल्ली शराब घोटाला : मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को फिलहाल राहत नहीं

Delhi Liquor Scam, नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने मंगलवार को यह आदेश दिया।

कोर्ट ने जताई नाराजगी

दरअसल, इससे पहले 17 फरवरी को कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ा दी थी। कोर्ट ने आरोपियों के वकील से नाराजगी जताई और कहा कि दस्तावेजों के मिलान के लिए एक साल का समय दिया गया है। जो अभी तक नहीं किया गया है। सुनवाई के दौरान सर्वेश मिश्रा के वकील ने कहा था कि ईडी ने सर्वेश मिश्रा को मामले में सरकारी गवाह बनने का ऑफर दिया था। आरोपियों की ओर से पेश वकील ने कहा था कि संजय सिंह के मामले में आरोप पत्र दायर किया गया था। इसके बाद ईडी ने नए दस्तावेज जोड़े। उन्होंने कहा था कि कानून ईडी के मुताबिक नहीं चलेगा।

सीबीआई ने किया था गिरफ्तार

3 फरवरी को ही कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए राज्यसभा जाने की इजाजत दे दी थी। 24 जनवरी को कोर्ट ने इस मामले में आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दे दी थी। यह भी पढ़ेंः-पशुपति पारस ने कैबिनेट मंत्री पद से दिया इस्तीफा, NDA में सीट न मिलने से थे नाराज गौरतलब है कि ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार किया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्य कोर्ट के लिए यह मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग के दोषी हैं। इसी मामले में ईडी ने 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद मनीष सिसौदिया को गिरफ्तार किया था। सिसौदिया को इससे पहले 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)