Monday, January 20, 2025
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CM केजरीवाल को SC से राहत नहीं, हाईकोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार

Arvind Kejriwal Bail, नई दिल्लीः दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर लगी अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई बुधवार यानी 26 जून तक टाल दी है। उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। तब तक हम कुछ नहीं कह पाएंगे।

तिहाड़ जेल में बंद सीएम केजरीवाल

मालूम हो कि शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) तिहाड़ जेल में बंद हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए जमानत दे दी थी, जिसके बाद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर कर दिया था। इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 जून को एक अंतरिम आदेश में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर आम आदमी पार्टी (आप) सुप्रीमो की रिहाई पर रोक लगा दी थी, जिसमें निचली अदालत के जमानत आदेश को चुनौती दी गई थी।

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सीएम केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस सुधीर कुमार जैन और रविंदर डुडेजा की अवकाशकालीन पीठ ने निर्देश दिया था कि मामले की पूरी सुनवाई होने तक जमानत आदेश पर अमल न किया जाए। बाद में उसी दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। साथ ही कहा था कि वह दो से तीन दिन में अपना आदेश सुनाएगा।

गुरुवार को ईडी ने आदेश की घोषणा के बाद जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने के लिए ट्रायल कोर्ट से 48 घंटे का समय देने का अनुरोध किया था। लेकिन, ट्रायल कोर्ट ने जमानत देने के अपने आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका को खारिज कर दिया था।

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