Delhi LG ने 13 सहायक लोक अभियोजकों की पदोन्नति को दी मंजूरी

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Delhi LG: दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वी.के. सक्सेना ने 13 सहायक लोक अभियोजकों को अपर लोक अभियोजक (एपीपी) के पद पर पदोन्नति की मंजूरी दे दी है। राजभवन के अधिकारी ने कहा कि इससे दिल्ली में अधीनस्थ न्यायपालिका के रोजमर्रा के कामकाज में मामलों में तेजी लाने में मदद मिलेगी।

हाल ही में 17 नये न्यायालयों के निर्माण के बाद अतिरिक्त लोक अभियोजकों की कमी महसूस की जा रही थी। अपर लोक अभियोजक के पद पर पदोन्नति के लिए स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अनुशंसित 13 सहायक लोक अभियोजकों ने अनिवार्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। भर्ती नियमों के अनुसार, उन्होंने सहायक लोक अभियोजक के रूप में 6 वर्षों तक सेवा करने की पात्रता आवश्यकता को पूरा किया है।

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वर्तमान में पदोन्नति छह महीने के लिए या यूपीएससी द्वारा नियमित आधार पर पद भरे जाने तक, जो भी पहले हो, होगी। इसके साथ ही अतिरिक्त लोक अभियोजकों के 31 रिक्त पदों को नियमित आधार पर भरने के लिए दिल्ली गृह विभाग का एक प्रस्ताव यूपीएससी को प्रस्तुत किया गया है। उपराज्यपाल को सूचित किया गया है कि अतिरिक्त लोक अभियोजकों की कमी और हाल ही में 17 नई अदालतों के निर्माण को देखते हुए, सहायक लोक अभियोजक के फीडर ग्रेड पद से उपयुक्त अधिकारियों की तदर्थ पदोन्नति करना आवश्यक हो गया है।

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