दिल्ली जल बोर्ड टेंडर अनियमितताएं: कोर्ट ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

11

Delhi News: यहां की एक अदालत ने शनिवार को दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) द्वारा निविदाएं देने में अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में मुख्य अभियंता (सेवानिवृत्त) जगदीश अरोड़ा और ठेकेदार अनिल अग्रवाल को 24 फरवरी तक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 31 जनवरी को आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अदालत में एक आवेदन दायर कर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के ड्यूटी स्पेशल जज न्याय बिंदु ने जेल अधिकारियों को हिरासत के दौरान दोनों आरोपी व्यक्तियों को चिकित्सा जांच और उचित चिकित्सा सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

ईडी के आरोपों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के लिए डीजेबी का ठेका मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को देना शामिल है, जबकि कंपनी कथित तौर पर तकनीकी मानदंडों को पूरा नहीं कर रही थी। दावा किया गया है कि आरोपी ने 3 करोड़ रुपये की अवैध रिश्वत ली और 38 करोड़ रुपये का ठेका मेसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दे दिया, जिसने काम का उपठेका अनिल कुमार अग्रवाल के स्वामित्व वाली मेसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज को दे दिया।

यह भी पढ़ें-Rajasthan Weather: दो दिन बाद फिर बदल सकता है मौसम, मौसम विभाग का पूर्वानुमान

ईडी की अर्जी का आरोपी अनिल अग्रवाल के वकील नागेश बहल ने विरोध किया। आरोपी के वकील ने दलील दी कि कम कीमत का टेंडर दिया गया था। उन्होंने ईडी पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुसूचित अपराध में सीबीआई द्वारा कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है और कहा कि ईडी को कार्रवाई करने से पहले आरोप पत्र का इंतजार करना चाहिए था।

(अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)