नई दिल्लीः लगातार खराबी के स्पाइसजेट के फ्लाइट का ऑपरेशन रोकने की मांग करने की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज (सोमवार) सुनवाई करेगा। यह याचिका SpiceJet की उड़ान में पिछले दिनों तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद वकील राहुल भारद्वाज ने दायर की है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। याचिका में तकनीकी घटनाओं का जिक्र है। याचिका में मांग की गई है कि स्पाइसजेट का ऑपरेशन ठीक चल रहा है कि नहीं, इसकी जांच के लिए जांच आयोग का गठन किया जाए। फ्लाइट में गड़बड़ियों की वजह से कई यात्रियों को सदमे के दौर से गुजरना पड़ा। इसके मुआवजे के तौर यात्रियों को उनका किराया वापस किया जाए।
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बता दें कि पिछले ढाई महीने में 16 फ्लाइट्स में तकनीकी गड़बड़ी की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी तो कुछ लैडिंग के बाद उड़ान ही नहीं भर सके। इन 16 घटनाओं में सबसे ज्यादा स्पाइसजेट (SpiceJet) के में इस एयरलाइन का ऑपरेशन रोकने की मांग की गई है। वकील राहुल भारद्वाज द्वारा दायर की गई जनहित याचिका (PIL) में घटनाओं की जांच करने के लिए एक कमीशन बनाने की भी मांग की गई है। इसके साथ ही पीआईएल में कहा गया है कि स्पाइसजेट के चेयरमैन के खिलाफ आपराधिक जांच भी चल रही है. दिल्ली हाई कोर्ट इस मामले में कल यानी सोमवार को सुनवाई करेगा।
उल्लेखनीय है कि 06 जुलाई को नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने स्पाइस जेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 19 जून से स्पाइसजेट में आठ तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायतें मिलने के बाद यह नोटिस जारी किया गया। डीजीसीए ने स्पाइसजेट को तीन हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया था।
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