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CM केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका, गिरफ्तारी पर रोक से किया इनकार

नई दिल्लीः दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश कैत की अध्यक्षता वाली बेंच ने आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत की मांग करने वाली याचिका को मुख्य याचिका के साथ टैग कर दिया, जिसकी सुनवाई 22 अप्रैल को होगी।

कोर्ट ने ईडी को जवाब दाखिल करने की दी अनुमति

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि व्यक्तिगत हैसियत से समन किया जा रहा है। केजरीवाल की तरफ से बार-बार यह पूछा जाता था कि उनको किस हैसियत में समन किया जा रहा है। कोर्ट ने इस याचिका पर ईडी को जवाब दाखिल करने की अनुमति दे दी। सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ईडी जवाब दाखिल करने में चाहे जितना समय ले, केजरीवाल के खिलाफ तब तक कोई भी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने ईडी से केजरीवाल के खिलाफ सबूत मांगे। ये भी पढ़ें..New Delhi: फैक्ट चेकिंग यूनिट बनाने के केंद्र के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

ईडी ने कहा केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत

ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। ईडी ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति सुनवाई के हकदार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और के. कविता के खिलाफ गवाहों के बयान दर्ज हैं। उनसे पूछताछ जरूरी है लेकिन वे समन को नजरअंदाज कर रहे हैं। केजरीवाल ने ईडी की ओर से किसी भी निरोधात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाने की मांग की थी। इससे पहले 20 मार्च को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया था। केजरीवाल ने आशंका जताई थी कि ईडी उन्हें पूछताछ के बहाने बुलाकर गिरफ्तार कर सकती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल से कहा था कि आप पहले देश के नागरिक हैं। यदि आपके नाम पर समन जारी किया गया है तो आपको उपस्थित होना चाहिए। इस पर केजरीवाल की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संजय सिंह और मनीष सिसौदिया को भी इसी तरह गिरफ्तार किया गया था। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कहा था कि केजरीवाल की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने 16 मार्च को इस मामले में केजरीवाल को जमानत दे दी थी।

सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही हो चुके गिरफ्तार

इससे पहले, केजरीवाल ने अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा जारी समन को सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी। सेशन कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। इसके बाद केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश हुए। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की हैं। 7 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पहली शिकायत पर संज्ञान लेते हुए केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर(X) पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)