Friday, January 3, 2025
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Delhi: HC से बीजेपी को बड़ी राहत, सात बीजेपी विधायकों का विधानसभा से निलंबन रद्द

Delhi News: बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के लिए दिल्ली विधानसभा ने सात भाजपा विधायकों को निलंबित कर दिया। हाईकोर्ट ने विधानसभा के इस आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखने के बाद 27 फरवरी को फैसला सुनाया।

निलंबन को हाई कोर्ट में दी थी चुनौती

इन विधायकों ने विधानसभा के शेष बजट सत्र से अपने निलंबन को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। 23 फरवरी 2024 को, विधानसभा अधिकारियों ने अदालत को आश्वासन दिया था कि निलंबन का मतलब असहमति को दबाना नहीं था, बल्कि कदाचार के जवाब में आत्म-अनुशासन का एक उपाय था।

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क्या था मामला?

जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने आदेश में कहा कि रिट याचिकाएं मंजूर की जाती हैं। इससे पहले विधायकों ने कहा था कि विशेषाधिकार समिति के समक्ष कार्यवाही समाप्त होने तक उनका निलंबन नियमों का उल्लंघन है। दूसरी ओर, विधानसभा अधिकारियों ने अदालत को बताया था कि विपक्षी विधायकों ने 15 फरवरी को विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान उपराज्यपाल वीके सक्सेना को कई बार रोका था। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि उपराज्यपाल ने आप सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला था।

इसके बाद आम आदमी पार्टी विधायक दिलीप पांडे ने बीजेपी विधायकों के निलंबन का प्रस्ताव सदन में पेश किया था। जिसे विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने भी इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया। जिसके बाद विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी को छोड़कर सभी बीजेपी विधायकों को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से रोक दिया गया। इसके साथ ही बजट सत्र की अवधि भी एक सप्ताह बढ़ा दी गई।

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