Delhi: न्यायिक हिरासत में भेजा गया गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जबरन वसूली का है मामला

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को जबरन वसूली के एक मामले में पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले 11 जून को साकेत कोर्ट ने बिश्नोई को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था। दिल्ली पुलिस के आवेदन पर साकेत ड्यूटी मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने लॉरेंस बिश्नोई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले गैंगस्टर की रिमांड मांगते हुए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अदालत को बताया था कि उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जिसके चलते उन्हें अन्य आरोपियों को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की जरूरत है। लॉरेंस बिश्नोई को भी गुजरात के गांधीनगर ले जाने की जरूरत है। अदालत ने कहा कि उसके सामने यह प्रस्तुत किया गया है कि आरोपी अक्षय के साथ गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के आपराधिक गठजोड़ का पता लगाया जाना है। एक अन्य आरोपी कपिल के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। यह भी पता लगाया जाना है कि लारेंस बिश्नोई जेल में रहने के बावजूद आरोपी को निर्देश कैसे देता था।

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इससे पहले नौ जून को लॉरेंस ने अपने वकील के जरिए विशेष एनआईए अदालत में अर्जी दाखिल की थी। जिसमें कोर्ट से उन्हें मंडोली जेल में बंद न करने की गुहार लगाई थी। उसने खुद को बठिंडा जेल भेजने की मांग की थी। लॉरेंस ने अपनी याचिका में कहा था कि अगर उसे वापस मंडोली जेल में रखा गया तो उसके साथ मारपीट की आशंका है। क्योंकि, उनके प्रतिद्वंद्वी भी इसी जेल में बंद हैं। जिससे गैंगवार और हिंसा का खतरा है। लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कहा कि अदालत ने यह सुनिश्चित किया है कि गैंगस्टर को उसकी तीन दिन की अपराध शाखा की हिरासत पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच बठिंडा जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।

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