राज्यसभा चुनाव में नामांकन दाखिल करने खुद जा सकेंगे संजय सिंह, कोर्ट से मिली इजाजत

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Delhi Excise Scam: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए कार्यालय में शारीरिक रूप से जाने की अनुमति दे दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश दिया।

22 देिसंबर को खारिज हुई थी जमानत याचिका

5 दिसंबर को कोर्ट ने संजय सिंह को नामांकन के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत दी थी। संजय सिंह का राज्यसभा सदस्य के रूप में कार्यकाल खत्म हो रहा है। वह दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं। राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 9 जनवरी है। संजय सिंह ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने की इजाजत मांगी थी। संजय सिंह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। संजय सिंह ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं। जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं।

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4 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए थे संजय सिंह

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा ने अपने पूर्व पीए सर्वेश मिश्रा के जरिए संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये भेजे थे। दिनेश अरोड़ा ने 14 अगस्त को अपने बयान में यह बात स्वीकार की थी। दिनेश अरोड़ा ने पैसे देने के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी।

इसके अलावा गवाह अल्फ़ा (छद्म नाम) ने दिनेश अरोड़ा के बयान की पुष्टि की थी। ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।

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