दिल्ली आबकारी घोटाला: राघव मगुंटा रेड्डी की जमानत याचिका खारिज

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नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा एस रेड्डी के बेटे राघव मगुंटा रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दिया है। स्पेशल जज एमके नागपाल ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 15 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था। 16 मार्च को मगुंटा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि मामले में कई आरोपितों की जमानत याचिका खारिज की गई है। मगुंटा की ओर से कहा गया था कि उसके ऊपर लगे आरोप बाकी आरोपितों से अलग हैं। इस मामले में अन्य आरोपित साउथ ग्रुप से जुड़े हुए थे, जिनसे रिश्वत ली गई और उसमें राजनेता भी शामिल हैं। मेरा उस रिश्वत से कोई लेना-देना नहीं है।

मगुंटा की ओर से कहा गया था कि ईडी के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिसमें ये साबित हो कि सौ करोड़ रुपये की रिश्वत में राघव मगुंटा ने कुछ रकम दी हो। राघव मगुंटा के वकील ने कहा कि ईडी दिनेश अरोड़ा के बयान का ज़िक्र कर रही है लेकिन दिनेश अरोड़ा ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास कोई पैसा आया या मैंने कोई पैसा दिया। दिनेश अरोड़ा ने यह कहा था कि उसको पता चला कि राघव मगुंटा साउथ ग्रुप का हिस्सा था।

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4 मार्च को कोर्ट ने मगुंटा की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया था। ईडी ने मगुंटा को 11 फरवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी ने मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड के बारे में जानकारी देते हुए बताया था कि राघव मगुंटा रेड्डी ही मगुंटा एग्रो फार्म प्राइवेट लिमिटेड को चलाते थे और उससे जुड़े सभी फैसले भी लेते थे।

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