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फिर टली मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई, जानें कोर्ट ने क्या कहा?

Delhi Excise Scam: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर अपना फैसला टाल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लंबित रहने के दौरान दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट आरोपी और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर सुनवाई कर सकता है या नहीं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अब इस मामले पर 2 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया है।

जांच एजेंसियों ने कही थी ये बात

दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने कहा था कि जमानत याचिका पर एक साथ दो अदालतों में सुनवाई कैसे हो सकती है। दोनों जांच एजेंसियों ने कहा कि मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका लंबित है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है?

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कब क्या-क्या हुआ 

सिसोदिया को 26 फरवरी, 2023 को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। 25 नवंबर, 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने पहले 15 दिसंबर, 2022 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था। अदालत ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे।

पहली चार्जशीट में जिन आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने संज्ञान लिया है उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लई, मुत्थु गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं। इस मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 9 मार्च 2023 को सिसोदिया को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। ईडी ने संजय सिंह को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

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