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Delhi Excise Scam: सरकारी गवाह को मिली 14 दिनों की न्यायिक हिरासत

  wife-Share-in-husband-property नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले (Delhi Excise Scam) से जुड़े सीबीआई केस के गवाह दिनेश अरोड़ा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने यह आदेश दिया। आज दिनेश अरोड़ा की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। आज दिनेश अरोड़ा ने भी अंतरिम जमानत याचिका दायर की। दिनेश अरोड़ा ने अपनी पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग की है। कोर्ट दिनेश अरोड़ा की अंतरिम जमानत याचिका पर 25 जुलाई को सुनवाई करेगी।

कोर्ट ने ईडी से पूछा क्यों किया गिफ्तार

11 जुलाई को कोर्ट ने अरोड़ा की ईडी हिरासत आजतक तक बढ़ा दी थी। 7 जुलाई को कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को 11 जुलाई तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि आपने दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार क्यों किया जब वह सीबीआई मामले में गवाह बन गए हैं। कोर्ट ने कहा था कि इस केस से जुड़े सभी तथ्य कोर्ट के सामने हैं, अगर कुछ नए सबूत होंगे तभी केस पर असर पड़ सकता है। तब ईडी ने जवाब में कहा था कि वह इस मामले में कोर्ट के सामने कुछ तथ्य रखना चाहती है। ईडी की ओर से कहा गया कि हमने उसे इसलिए गिरफ्तार किया है क्योंकि वह जानकारी छिपा रहा है। ईडी ने कहा कि हमने कुछ जगहों पर जांच की, जिसमें 5 से 7 करोड़ रुपये मिले हैं। कुछ लोगों को बचाने के लिए वह इसकी जानकारी नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा मनीष सिसौदिया के करीबी हैं। वह कथानक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी पढे़ंः-सुशील मोदी बोले, कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर, नीतीश हाशिये पर

वकील ने कहा- गिफ्तारी का आधार नहीं

दिनेश अरोड़ा की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विकास पाहवा ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा था कि गवाह बनने के लिए उन्हें जो सुरक्षा दी गई है, उसे देखते हुए उनकी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने उसके बयान के आधार पर अन्य आरोपियों की जमानत भी खारिज कर दी है। उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है। दिनेश अरोड़ा को ईडी ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। 16 नवंबर 2022 को कोर्ट ने दिनेश अरोड़ा को सीबीआई मामले में सरकारी गवाह बनने की इजाजत दे दी। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)