नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में विजय नायर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया। विजय नायर ने अपनी मौसी की सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत पर रिहाई की मांग की थी। इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने विजय नायर की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। विजय नायर ने दिल्ली हाईकोर्ट में डिफॉल्ट बेल के लिए अर्जी दाखिल की है।
ई़डी ने लगाए थे ये आरोप
ईडी ने विजय नायर की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि नायर की भूमिका मीडिया समन्वयक से कहीं अधिक है। उन्हें पार्टी द्वारा उत्पाद शुल्क नीति लागू करने के लिए नियुक्त किया गया था। ईडी ने कहा था कि विजय नायर लगातार फोन और सिम बदलते रहे। सिग्नल और टेलीग्राम जैसे ऐप्स का इस्तेमाल किया गया। जब 100 करोड़ रुपये दक्षिण से उत्तर की ओर लाए गए तो इसके लिए कई लोगों की मदद ली गई और हवाला ऑपरेटरों का इस्तेमाल किया गया सुनवाई के दौरान विजय नायर के वकील ने ईडी की दलील का विरोध किया और कहा कि ईडी का यह कहना कि विनय नायर की भूमिका मीडिया समन्वयक से ज्यादा थी, पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा था कि अगर पैसा हवाला ऑपरेटर के जरिए दक्षिण से उत्तर लाया गया तो ईडी उस हवाला ऑपरेटर को सामने क्यों नहीं लाती।
पिछले साल सितंबर में हुई थी गिरफ्तारी
विजय नायर द्वारा फोन बदलने की ईडी की बात पर उन्होंने कहा कि नायर ने सीबीआई द्वारा फोन जब्त करने के बाद नया फोन लिया था। 6 जनवरी को ईडी ने उत्पाद घोटाला मामले में पूरक आरोप पत्र दाखिल किया था। चार्जशीट में 12 को आरोपी बनाया गया है। इसमें 5 व्यक्तियों और 7 कंपनियों के नाम शामिल हैं। ईडी ने आरोपपत्र में जिन लोगों को नामित किया है उनमें विजय नायर, अभिषेक बोइनापल्ली, शरद चंद्र रेड्डी, विनय बाबू और अमित अरोड़ा शामिल हैं। इससे पहले 20 दिसंबर 2022 को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।ईडी ने पहली चार्जशीट 26 नवंबर, 2022 को दायर की थी। ईडी ने 13 नवंबर, 2022 को विजय नायर और अभिषेक बोइनपली को गिरफ्तार किया था।
14 नवंबर को कोर्ट ने विजय नायर और अभिषेक बोइनापल्ली को सीबीआई मामले में जमानत दे दी थी। इस मामले में सीबीआई ने 27 सितंबर 2022 को विजय नायर को गिरफ्तार किया था। विजय नायर मुंबई स्थित कंपनी ओनली मच लाउडर के पूर्व सीईओ हैं। नायर आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे।अभिषेक बोइनापल्ली को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया।सीबीआई के मुताबिक अभिषेक ने दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी लागू होने से पहले नवंबर 2021 से जुलाई 2022 तक सह-आरोपी विजय नायर और दिनेश अरोड़ा को हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर किए थे।यह पैसा सह-आरोपी समीर महेंद्रू के खाते में आया और फिर अभिषेक के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया।
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