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CM केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश, ED की अर्जी पर आया फैसला

Delhi Excise case: दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में ईडी के समन को लगातार नजरअंदाज करने पर दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने यह आदेश दिया।

5 बार समन भेज चुकी है ईडी

कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की शिकायत पर संज्ञान ले रही है। आज सुबह ही कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि केजरीवाल लगातार समन की अनदेखी कर रहे हैं। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत केजरीवाल को पांच बार समन भेजा है, लेकिन पांचों बार उन्होंने समन को नजरअंदाज कर दिया और ईडी के सामने पेश नहीं हुए। कोर्ट ने ईडी की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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संजय सिंह ने HC में दायर की है याचिका

गौरतलब है कि पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह उत्पाद घोटाला मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। संजय सिंह की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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