दिल्ली की हवा में सुधार, हटाया गया BS-3 पेट्रोल और BS-4 वाहनों से प्रतिबंध

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Delhi air pollution

Delhi Air Pollution: दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में चलने वाले बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल हल्के मोटर वाहनों या एलएमवी (चार पहिया वाहनों) पर अगले आदेश तक प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। यह स्पष्टीकरण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की उप-समिति द्वारा मंगलवार को एक आदेश जारी करने के बाद आया है, जिसमें दिल्ली और इसके परिधीय क्षेत्रों में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत चरण -3 की कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। कर दी गई।

GRAP  के चरण 1 और 2 रहेंगे लागू

मौजूदा वायु गुणवत्ता स्थितियों के मद्देनजर सीएक्यूएम द्वारा लिया गया निर्णय 2 नवंबर को जारी आदेश को रद्द करता है। मंगलवार देर रात उपायुक्त (प्रदूषण नियंत्रण विभाग) योगेश शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया, “जीआरएपी के तहत कार्रवाई करने के लिए उप-समिति अपने आदेश दिनांक 28.11.2023 में GRAP दिनांक 02.11 के चरण-3 के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की है। 2023 को जारी आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का निर्देश दिया गया है। हालाँकि, GRAP के चरण 1 और 2 के तहत कार्रवाई लागू रहेगी।

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रद्द किया गया आदेश

“उपरोक्त के मद्देनजर, दिल्ली के NCT के अधिकार क्षेत्र में BS- 3 पेट्रोल व BS- 4 डीजल एलएमवी (चार पहिया वाहनों) के संचालन पर प्रतिबंध अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है।” वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान प्रणाली और शोध आंकड़ों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक बुधवार सुबह 318 पर ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहा।

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