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Defamation Case: गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को राहत नहीं, याचिका खारिज, सजा बरकरार

rahul-gandhi अहमदाबादः कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले (Defamation Case) में गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी की दो साल की जेल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गुजरात एचसी ने कहा ट्रायल कोर्ट का दोषी ठहराने का आदेश उचित है, उस आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उनकी याजिक खारिज की जाती है। कोर्ट ने आगे कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ करीब 10 आपराधिक मामले लंबित हैं। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आरोप पर रोक लगाना एक अपवाद है, नियम नहीं।

राहुल गांधी अब नहीं लड़ पाएंगे 2024 लोकसभा चुनाव

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के इस फैसले (Defamation Case) के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और न ही संसद सदस्य (सांसद) के रूप में अपनी स्थिति के निलंबन को रद्द करने की मांग नहीं कर पाएंगे। हालांकि वह हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। राहुल की लोकसभा सदस्यता पहले ही जा चुकी है। दरअसल हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर पहले सुनवाई करते हुए कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अंतिम फैसला सुनाएंगे। ये भी पढ़ें..PM Modi Visit Chhattisgarh: पीएम मोदी ने छत्तीसगढ़ को दी 7500 करोड़ की सौगात

मोदी सरनेम पर की थी आपत्तिजनक टिप्पणी

दरअसल मानहानि का मामला (Defamation Case) 2019 के लोकसभा चुनाव अभियान से जुड़ा है, जब राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, ''सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी कैसे है?'' राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया था कि उनके मुवक्किल अपनी लोकसभा सीट "स्थायी और अपरिवर्तनीय रूप से" खो सकते हैं क्योंकि अपराध में अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। इसके चलते उन्हें संसद की सदस्यता गंवानी पड़ी। राहुल के वकील ने आगे तर्क दिया कि इस तरह के नुकसान से "उस व्यक्ति और जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करता है, उसके लिए बहुत गंभीर परिणाम होंगे"। इससे पहले मई में गुजरात हाई कोर्ट ने मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। (अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें)