सीएम गहलोत के खिलाफ दर्ज हुआ मानहानि का केस, इस दिन होगी सुनावाई

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नई दिल्लीः केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट अब छह जून को सुनवाई करेगी। गुरुवार को अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि अदालत 6 जून को इस पर बहस सुनेगी कि क्या संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति को आपराधिक मानहानि के मामले में समन जारी करने से पहले अनुमति लेने की जरूरत है।

दिल्ली पुलिस ने 25 मई को अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने 25 अप्रैल को दिल्ली पुलिस को जांच के लिए एक महीने का समय दिया था। कोर्ट ने 24 मार्च को गहलोत के खिलाफ फिलहाल समन नहीं जारी करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर को मामले की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

इस मामले में गजेंद्र सिंह शेखावत समेत चार गवाहों ने अपने बयान दर्ज कराए हैं। 15 मार्च को अश्विनी जेपी सिंह, 13 मार्च को गवाह गजेंद्र सिंह यादव, 6 मार्च को गजेंद्र सिंह शेखावत और 7 मार्च को गवाह हर्ष पिचरा ने अपने बयान दर्ज कराए। शेखावत ने अपने बयान में कहा था कि संजीवनी घोटाले से मेरा कोई लेना-देना नहीं है। जांच एजेंसियों ने मुझे आरोपी नहीं माना है, मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। अशोक गहलोत ने उनकी छवि खराब करने के लिए उन पर झूठे आरोप लगाए।

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याचिका में कहा गया है कि मुख्यमंत्री गहलोत ने शेखावत का नाम एक सहकारी समिति के साथ जोड़कर बदनाम करने की कोशिश की, जिसमें न तो वह और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य जमाकर्ता है।

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