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Sanjauli Mosque Dispute: डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई, शाम तक आएगा फैसला, बढ़ाई गई सुरक्षा

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शिमलाः शिमला नगर निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री की अदालत में आज सुबह 11 बजे संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर सुनवाई हुई। आज की सुनवाई में नगर निगम और वक्फ बोर्ड से स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई।

मस्जिद कमेटी ने किसी भी नोटिस का नहीं दिया जवाब

अदालत में दी गई दलीलों के अनुसार जामा मस्जिद संजौली को नियम 254-1 के तहत 31-3-2010 को मस्जिद के भूतल को अवैध घोषित करते हुए नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के बावजूद आठ साल में पांच मंजिलों का निर्माण कर लिया गया, जिस पर निगम ने संज्ञान होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की। इस संबंध में 2/9/2011 से 2/9/2024 तक कुल 11 नोटिस जारी किए गए, जिनका मस्जिद कमेटी ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील जगत पॉल ने इस मामले में स्थानीय लोगों को आवश्यक पक्षकार बनाने की बात कही, जिस पर काफी बहस हुई।

आर्किटेक्ट और इंजीनियर पर भी लगे गंभीर आरोप

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वक्फ बोर्ड की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि इस मामले में मस्जिद कमेटी के चेयरमैन के नाम से नोटिस जारी किए गए हैं और मस्जिद की जमीन के खसरा नंबर पर वर्ष 1997-98 का ​​रिकॉर्ड सरकारी जमीन के नाम पर मिला है और काश्तकार मस्जिद अहले इस्लाम यानी मुस्लिम धर्म को मानने वाला व्यक्ति, ऐसे में वक्फ बोर्ड का नाम कहीं भी दर्ज नहीं है।

दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी पक्ष ने नगर निगम के आर्किटेक्ट और इंजीनियर पर एनओसी देने और नक्शा पास करने का आरोप लगाया और स्थानीय लोगों को पक्षकार बनाने को अनावश्यक बताते हुए याचिका खारिज करने की मांग की। करीब डेढ़ घंटे तक चली सुनवाई में फैसला आज शाम चार बजे तक सुरक्षित रख लिया गया है।

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पुलिस प्रशासन सतर्क, सुरक्षा बढ़ाई गई

सुनवाई को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। शिमला पुलिस ने विवादित स्थल पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सख्त कर दी है। इसके साथ ही चक्कर स्थित कोर्ट परिसर में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने अन्य जिलों में भी मस्जिदों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

इस बीच, संजौली मस्जिद विवाद पर सुनवाई से पहले हिंदू संगठन देवभूमि संघर्ष समिति ने आज आने वाले फैसले में न्याय के लिए कल शाम शिमला व अन्य जिलों के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ किया। देवभूमि संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि अगर नगर निगम आयुक्त की अदालत में फैसला देवभूमि व सनातन के पक्ष में नहीं आता है तो छह अक्टूबर से पूरे प्रदेश में जेल भरो आंदोलन शुरू किया जाएगा।

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