Thursday, October 10, 2024
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बोरी में बंद मिली नवजात की लाश, पुलिस कस्टडी में आरोपी महिला, नाबालिग की कराई थी डिलीवरी

Bhopal News : राजधानी भोपाल में एक दिन पहले बोरे में बंद नवजात शिशु की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना पुलिस को मिलते ही मौके पर पहुंची और नवजात शिशु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए हमीदिया स्थित मॉर्चुरी भेजा।

पुलिस ने आरोपित नर्स को लिया हिरासत में  

वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बच्ची को फेंकने वाली संदेही महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपित नर्स है और उसने एक नाबालिग की डिलीवरी करवाई थी। लड़की के परिजनों ने बदनामी के डर से नवजात को ठिकाने लगाने का जिम्मा नर्स को ही दिया था। उसने बाग उमराव दुल्हा के पास रेलवे ट्रैक के किनारे नवजात को फेंक दिया था। पुलिस छात्रा के परिजन से पूछताछ कर रही है। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड की भी तलाश कर रही है।

बोरी में बंधी मिली नवजात की लाश 

दरअसल, बुधवार सुबह ऐशबाग के बाग उमराव दुल्हा इलाके में एक बोरी में बंधी नवजात बच्ची मिली थी। इलाके से गुजर रहे लोगों ने उसकी आवाज सुनकर बोरी को खोला। उसे बाहर निकालकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची ऐशबाग पुलिस ने बच्ची को कस्टडी में लिया और कमला नेहरू अस्पताल भेजा।

CCTV के आधार पर जांच में जुटी पुलिस   

पुलिस की जांच में मासूम को फेंकने वाली महिला के सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे। वीडियो में एक महिला घटनास्थल के करीब दिखाई दी। फुटेज के आधार पर पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ एफआईआर की थी। उसी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है जो नर्स है। वह नवीन नगर ऐशबाग में रहती है।

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Bhopal News : अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज  

आरोपित नर्स आसमां खान ने 17 साल की लड़की की डिलीवरी कराई थी। डिलीवरी के लिए परिवार ने नर्स आसमां को 60 हजार रुपए एडवांस दिए थे। नाबालिग 11वीं कक्षा की छात्रा बताई जा रही है, जिसका बरखेड़ी में रहने वाले युवक से अफेयर चल रहा था। पुलिस छात्रा के परिजनों से पूछताछ कर रही है। साथ ही उसके बॉयफ्रेंड की भी तलाश कर रही है। इस मामले में ऐशबाग पुलिस ने बीएनएस की धारा 93 के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हालांकि धाराएं और बढ़ाई जा सकती हैं। धारा 93 के तहत अगर पेरेंट्स या पालन-पोषण करने वाले 12 साल से कम उम्र के बच्चे को त्यागने के इरादे से किसी भी जगह पर छोड़ेंगे तो उसे कारावास और जुर्माने की सजा से दंडित किया जा सकता है।

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