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क्रूज ड्रग पार्टी मामलाः आर्यन खान को मिली राहत, अब नहीं लगाने पड़ेंगे एनसीबी कार्यालय के चक्कर

Aryan Khan leaves the NCB office to be produced before the court

मुंबईः क्रूज ड्रग पार्टी मामले में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बुधवार को हाईकोर्ट ने एनसीबी कार्यालय में हर शुक्रवार को हाजिरी लगाने से राहत दी है। हाईकोर्ट ने शाहरुख खान को मुंबई से बाहर जाने के लिए जांच एजेंसी को 72 घंटे पहले सूचित करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की दिल्ली टीम के समक्ष जांच के लिए आवश्यक होने पर उपस्थित रहने का भी आदेश दिया है।

हाईकोर्ट के जज नितीन सांबरे के समक्ष आर्यन को जमानत की शर्तों में छूट दिए जाने की याचिका पर आज सुनवाई हो रही थी। इस मामले में एनसीबी के वकील ने आर्यन को छूट दिए जाने का विरोध नहीं किया। इसी वजह से हाईकोर्ट ने आर्यन खान की जमानत शर्तों में छूट देने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि कार्डिलिया द इम्प्रेस क्रूज ड्रग पार्टी मामले में एनसीबी ने आर्यन खान सहित 20 आरोपितों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जमानत देते समय हाई कोर्ट ने आर्यन खान को हर शुक्रवार को एनसीबी के मुंबई कार्यालय में हाजिरी लगाने, मुंबई से बाहर न जाने, मीडिया से बात न करने और एनसीबी की जांच में सहयोग करने जैसी शर्तों के आधार पर जमानत दी थी।

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आर्यन खान ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि एनसीबी कार्यालय में आने व वहां से जाने पर उन्हें मीडिया वाले तथा अन्य नागरिक घेर लेते हैं, जिससे उन्हें असुविधा हो रही है। इसी वजह से हाईकोर्ट जमानत की शर्तों में ढील देते हुए उन्हें राहत दे। इसी याचिका पर आज हाईकोर्ट ने आर्यन खान को पहले की शर्तों में राहत दी है।

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