शिवसेना मामले पर कल कोर्ट देगा निर्णय, बेंच ने सुरक्षित रखा था फैसला

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Atiq-Ashraf murder case

 

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 11 मई को शिवसेना मामले में फैसला सुनाएगी। इस बेंच में शामिल जस्टिस एमआर शाह 15 मई को रिटायर हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने इस मामले में नौ दिनों तक सुनवाई करने के बाद 16 मार्च को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल उठाया कि अगर शिंदे गुट के विधायकों को उद्धव के कांग्रेस-एनसीपी से गठबंधन पर आपत्ति थी तो वह तीन साल तक सरकार के साथ क्यों रहे। कोर्ट ने शिवसेना विवाद में महाराष्ट्र के राज्यपाल से भी सवाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्यपाल की भूमिका पर चिंता जताते हुए कहा था कि राज्यपाल को इस तरह विश्वास मत नहीं बुलाना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा था कि नए राजनीतिक नेता के चुनाव के लिए फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी पार्टी में नीतिगत अंतर है तो क्या राज्यपाल विश्वास मत मांग सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा था कि उन्हें खुद पूछना चाहिए था कि खुशहाल शादी के तीन साल बाद क्या हुआ। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने कैसे अंदाजा लगा लिया कि भविष्य में क्या होने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि उद्धव ठाकरे गुट अस्थायी नाम और चुनाव चिह्न का इस्तेमाल जारी रख सकता है। कोर्ट ने एकनाथ शिंदे गुट और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा था कि शिंदे गुट ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उद्धव समर्थक सांसद और विधायक अयोग्य हो जाएं।

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दरअसल, चुनाव आयोग ने 17 फरवरी को एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताते हुए तीर-धनुष का चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया था। आयोग ने पाया था कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। चुनाव आयोग ने कहा था कि अलोकतांत्रिक प्रथाओं को कम करके शिवसेना के मूल संविधान में गुप्त रूप से वापस लाया गया था, जिससे पार्टी निजी जागीर के समान हो गई। इन तरीकों को निर्वाचन आयोग 1999 में नामंजूर कर चुका था। पार्टी की ऐसी संरचना भरोसा जगाने में सफल नहीं होती है।

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