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बाहुबली विधायक अनंत सिंह को कोर्ट ने सुनायी 10 साल की सजा, जानें पूरा मामला

पटनाः जिले की मोकामा विधानसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को एमपी-एमएलए कोर्ट ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई है। सजा के बाद अनंत सिंह ने कहा कि अब वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। अनंत सिंह ने बातचीत में जज की नियुक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिये। उन्होंने कहा कि सरकार के लाए हुए जज हैं। 19 महीना से हैं। कोई बदली भी नहीं हुई है। यह जज नहीं थे सरकार के पिट्ठू थे। हमको न्यायालय पर भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे।

अनंत सिंह ने कहा कि पुलिस सरकार की नौकर होती है। सरकार से हमारी लड़ाई है। सरकार जो आदेश देगी वो पुलिस करेगी। हमको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। हम 20 साल से घर नहीं गये हैं। पटना में ही रहते थे। इसके बावजूद मुझे फंसा दिया गया। इससे पहले कोर्ट ने उनके लदमा स्थित आवास से एक-47 और हैंड ग्रेनेट मिलने के मामले में भी 10 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद बिहार विधानसभा में उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई।

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इंसास-बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में हुई सजा
पटना के हार्डिंग रोड स्थित अनंत सिंह के सरकारी आवास से पुलिस की छापेमारी के दौरान में एक इंसास राइफल और एक बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किया गया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में भी अनंत सिंह को दोषी करार दिया था। इस मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 21 जुलाई को निर्धारित की गई थी। कोर्ट ने पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार गुरुवार को सजा की अवधि पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुनाया। अनंत सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट से जुड़ा यह मामला वर्ष 2015 का है।

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