CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी को कोर्ट ने भेजा समन,18 नवबंर को पेशी, इस मामले में चल सकता है केस

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नई दिल्ली: भाजपा ने दो-दो निर्वाचन क्षेत्रों से मतदाता पहचान पत्र रखने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को अदालत के समन का स्वागत किया है। बीजेपी ने कहा है कि दो-दो निर्वाचन क्षेत्रों से वोटर आईडी कार्ड रखना गैरकानूनी है और अगर कोई ऐसी गलती करता पाया गया तो एक साल के लिए जेल जाने का भी प्रावधान है।

भाजपा के दिल्ली प्रदेश सचिव हरीश खुराना ने मंगलवार को अदालत के उस आदेश का स्वागत किया जिसमें दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी को दो अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता पहचान पत्र रखने के लिए एक सजा सुनाई है। समन जारी कर 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होने को कहा है। हरीश खुराना ने कहा कि उन्होंने 30 अप्रैल 2019 को कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के वोटर आईडी कार्ड दिल्ली के चांदनी चौक और गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र के हैं, जो कि गैरकानूनी है क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है।

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उन्होंने कहा कि धारा 17 आर।पी। अधिनियम 1950 के अनुसार एक मतदाता को एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और यदि कोई ऐसी गलती करता पाया गया तो एक वर्ष के लिए जेल जाने का भी प्रावधान है। खुराना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी खुद आईआरएस रहे हैं लेकिन इसके बावजूद ऐसी गलती करना अक्षम्य है क्योंकि वे जानते हैं कि देश में वन नेशन और वन वोटर आईडी कार्ड चलता है। अब उन्हें 18 नवंबर को कोर्ट में पेश होना होगा।

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