Monday, January 20, 2025
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RG Kar case: सजा का ऐलान, कोर्ट ने कहा- जघन्य अपराध नहीं इसलिए….

RG Kar case: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के दोषी संजय रॉय की सजा का ऐलान हो गया है। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले की सबसे खास बात ये है कि दोषी संजय रॉय को आजीवन जेल में ही रहना होगा। ये फैसला कोलकाता के सियालदह की सेशन कोर्ट ने सुनाया है। इस मामले में पीड़ित डॉक्टर के परिवार के साथ सीबीआई ने भी फांसी की सजा की मांग की थी। हालांकि कोर्ट ने फांसी की सजा नहीं बल्कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी संजय पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस मामले को दुर्लभ नहीं माना। इसलिए फांसी की सजा नहीं दी गई है।

RG Kar case: मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने का आरोप

पीड़िता के पिता ने कहा कि दोषी को आज विशेष अदालत में सजा सुनाए जाने से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। उसने 18 जनवरी को दोषी करार दिए जाने के बाद बोलने की इच्छा जताई थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया। मुझे नहीं पता कि रॉय अब क्या कहना चाहता है और इसका क्या असर होगा, लेकिन हमारी मांग है कि उसे अधिकतम सजा दी जाए।

पीड़िता के पिता ने राज्य प्रशासन पर इस त्रासदी के मुख्य साजिशकर्ताओं को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रॉय दोषी है, लेकिन इस साजिश में और भी लोग शामिल हैं। प्रशासन शुरू से ही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा है। पीड़िता की मां ने कहा कि संजय रॉय इतने दिनों तक चुप इसलिए रहा, क्योंकि उसे मामले में जमानत का भरोसा नहीं था।

यह भी पढ़ेंः-RG Kar case: दोषी को सजा-ए-मौत की मांग, पीड़िता के पिता ने सरकार पर लगाए आरोप

क्या है मामला

गौरतलब है कि 9 अगस्त 2024 को आरजी कर अस्पताल की चौथी मंजिल पर स्थित सेमिनार हॉल से एक महिला डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। इस घटना के बाद जूनियर डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया था। जेडीएफ शुरू से ही इस आंदोलन में सक्रिय रहा है और न्याय और स्वास्थ्य ढांचे में सुधार की मांग को लेकर भूख हड़ताल भी की थी। इस आंदोलन को जनता का समर्थन भी मिला था।

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