प्रदेश उत्तर प्रदेश Featured

15 साल पुराने मामले में भाजपा विधायक को कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

लखीमपुर खीरीः भारतीय जनता पार्टी के विधायक अरविंद गिरि को वर्ष 2007 में दुधवा टाइगर रिजर्व (डीटीआर) में दोस्तों के साथ पार्टी करने के मामले में लखीमपुर खीरी में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) की अदालत ने गैर-जमानती वारंट जारी किया है। विधायक के ड्राइवर अर्जुन कुमार का भी वारंट जारी किया गया है। गिरि और उनके रिश्तेदारों ने आरक्षित वन के किशनपुर रेंज के अंदर पार्टी करते हुए डीटीआर दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया था। दुधवा के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता संजय राय ने कहा कि लखीमपुर खीरी के गोला से पांच बार विधायक और वर्तमान विधायक गिरि पहले के अदालती सम्मन में उपस्थित होने में विफल रहे थे। एसीजेएम मोना सिंह ने अब खीरी के एसपी संजीव सुमन को आरोपियों को गिरफ्तार करने और 28 जुलाई को अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है। हाल ही आए एक निर्देश में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय (एचसी) ने निचली अदालत को अगले दो महीनों के भीतर मुकदमे की कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा था।

विधायक के खिलाफ 2009 में अदालत में आरोप पत्र दायर किया गया था, लेकिन वह कभी पेश नहीं हुए। उन्होंने एक बार एचसी से स्टे लिया और फिर केस फाइल कोर्ट के रिकॉर्ड रूम से गायब हो गई। फाइल का पुनर्गठन किया गया और सम्मन दिया गया। अब, एचसी ने इस मामले की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट निर्देश दिए हैं। 2007 में भीरा पुलिस स्टेशन में भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की कई धाराओं के तहत गिरि के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राय ने कहा कि विधायक के खिलाफ अब तक आठ अलग-अलग आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।

ये भी पढ़ें..श्रीलंका में इमरजेंसी का ऐलान, कार्यवाहक राष्ट्रपति सिंघे ने देश के...

हालांकि, 61 वर्षीय राजनेता ने दावा किया कि राज्य ने अन्य लंबित आपराधिक मामलों में से पांच को वापस ले लिया है। गिरि ने कहा, मैं 2007 में समाजवादी पार्टी का विधायक था और यह दुधवा मामला राजनीति से प्रेरित है। मेरे रिश्तेदार किशनपुर में थे और तत्कालीन रेंजर के साथ उनका झगड़ा हुआ था। इसके बाद मेरे परिजनों और ड्राइवर के खिलाफ दो प्राथमिकी दर्ज की गईं। राज्य ने महामारी से पहले मेरे खिलाफ आपराधिक मामलों को वापस ले लिया था। अदालतें तब बंद थीं और इसलिए अब वारंट जारी किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से अदालत के सामने पेश होऊंगा। खीरी के एसपी संजीव सुमन ने कहा, हम अदालत के निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आरोपियों को उनके सामने पेश किया जाए।

अन्य खबरों के लिए हमें फेसबुक औरट्विटरपर फॉलो करें व हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें…