Friday, October 18, 2024
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Land for Job Scam: लालू यादव समेत 32 लोक सेवकों पर जल्द चलेगा केस, कोर्ट ने दिए ये निर्देश

Land for Job Scam, नई दिल्लीः दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 32 लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देने पर दो सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने सक्षम प्राधिकारी को इस संबंध में निर्णय लेकर अदालत को सूचित करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होगी।

78 लोगों को बनाया गया था आरोपी

आज सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश वकील डीपी सिंह ने अदालत को बताया कि लालू यादव समेत अन्य लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है। तब अदालत ने संबंधित प्राधिकारी को दो सप्ताह में मुकदमा चलाने की अनुमति देने के मामले पर निर्णय लेने का निर्देश दिया। सीबीआई ने इस मामले में सात जून को अंतिम आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 78 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

कई लोगों को मिली नियमित जमानत

इन 78 आरोपियों में रेलवे में नौकरी पाने वाले 38 अभ्यर्थी शामिल हैं। छह जुलाई को सुनवाई के दौरान ईडी के संयुक्त निदेशक ने अदालत को आश्वासन दिया था कि ईडी समय पर आरोप पत्र दाखिल कर देगा। ईडी ने कहा था कि इस मामले में अभी जांच जारी है। ईडी ने मामले में चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय मांगा था। हालांकि, कोर्ट ने ईडी से कहा कि जांच पूरी करने के लिए एक समय सीमा होनी चाहिए। कोर्ट ने ईडी को चार्जशीट दाखिल करने के लिए छह अगस्त तक का समय दिया था। 7 मार्च को कोर्ट ने ईडी मामले में राबड़ी देवी, मीसा भारती, हिमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी थी।

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ईडी ने इस मामले में अमित कत्याल को गिरफ्तार किया था। ईडी से पहले सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया था। सीबीआई से जुड़े मामले में कोर्ट ने बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को 4 अक्टूबर 2023 को जमानत दी थी।

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