Friday, December 20, 2024
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Delhi Riot 2020: कोर्ट ने आगजनी, तोड़फोड़ और लूट के आरोपियों को किया बरी, कही ये बात

elhi Riot 2020

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में 2020 के दंगों के दौरान दंगा (delhi riot), आगजनी-तोड़फोड़ और लूट के आरोपी छह लोगों को शनिवार को एक स्थानीय कोर्ट ने बरी कर दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने दिनेश, टिंकू, संदीप, विकास कश्यप, सोनू और साहिल से जुड़े मामले में फैसला सुनाया। आरोपी कथित तौर पर उस हिंसक भीड़ का हिस्सा थे, जिसने 24-25 फरवरी 2020 की रात को भागीरथी विहार में एक दुकान में घुसकर लूटपाट की थी।

कोर्ट ने कहा दोनों घटनाएं मॉब लिंचिंग के कारण हुईं

अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोपों को उचित संदेह से परे साबित नहीं किया जा सका, जिसके कारण उन्हें बरी कर दिया गया। न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के दो गवाहों, एक कांस्टेबल और एक सहायक उप-निरीक्षक की गवाही के बीच घटनाओं के समय में एक महत्वपूर्ण विसंगति का हवाला दिया, जिन्होंने घटनाओं को देखने का दावा किया था। इस असंगतता के कारण, उनके दावों पर भरोसा करना मुश्किल हो गया और निष्कर्ष निकाला गया कि यह स्थापित करने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला बना हुआ है कि दोनों घटनाएं मॉब लिंचिंग के कारण हुईं।

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अदालत ने कहा कि आरोपियों की पहचान केवल सड़क पर एक निश्चित समय पर भीड़ के हिस्से के रूप में की गई थी, जो अपर्याप्त सबूत था क्योंकि पुलिस ने दंगों (delhi riot) की विशिष्ट घटनाओं के आधार पर अलग-अलग मामले दर्ज किए थे। उन पर एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने का भी आरोप लगाया गया, जिसने 24 फरवरी को रात करीब 9 बजे पास के एक घर में चोरी, आगजनी और अतिक्रमण की घटनाओं को अंजाम दिया गया।

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि एक शिकायतकर्ता ने कहा कि पड़ोसी ने घटना के समय के बारे में सूचित किया था, लेकिन पड़ोसी का न तो पता लगाया गया और न ही उसकी जांच की गई। इसलिए, अभियोजन पक्ष उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि आरोपी व्यक्ति इस मामले में जांच की गई दो घटनाओं के लिए जिम्मेदार भीड़ का हिस्सा थे।

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