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आजम खान को मिली राहत, जिस मामले में गयी थी विधायकी, उसी केस से हुए बरी

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रामपुरः समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। रामपुर के एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट ने उन्हें हेट स्पीच मामले में बरी कर दिया गया है। जिस हेट स्पीच मामले में विगत दिनों आजम खान को तीन साल की सजा सुनाई गयी थी। जिसके चलते उनकी विधायकी भी चली गयी। साथ ही वोट देने का अधिकार भी छिन गया था। उसी मामले में कोर्ट ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया। समाजवादी पार्टी ने आजम खान को कोर्ट द्वारा बरी किये जाने को न्याय की जीत बताया है।

निचली अदालत से मिली सजा के खिलाफ सपा नेता आजम खान ने एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अपील दायर की थी। बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया। जिससे आजम खान के साथ उनके परिजनों और प्रशसकों को काफी राहत मिली है। आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने आजम खान को हेड स्पीच मामले में बरी कर दिया है।

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उन्होंने कहा कि इस मामले में अभियोजन अपना केस साबित नहीं कर पाये। हमे झूठा फंसाया गया। कोर्ट ने हमारी बात मानी। आजम खान के कोर्ट से राहत मिलने के बाद यूपी के राजनीतिक गलियारे में उनकी विधायकी को लेकर फिर चर्चा शुरू हो गयी है। उल्लेखनीय है कि आजम खान को तीन साल की सजा सुनाये जाने के बाद उनकी विधायकी चली गयी थी। जिसके बाद रिक्त सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की थी।

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