![](https://indiapublickhabar.in/wp-content/uploads/2021/05/1bf1829b3a0ea30e08e7eb8a1e6303dbeb387ff70aad1d92f391eda401a85cfc_1.jpg)
नई दिल्लीः केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कोरोना मरीजों को अस्पताल व कोरोना केन्द्रों में भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में बड़ा बदलाव किया है। नई नीति के तहत कोरोना अस्पताल व केन्द्रों में मरीजों को भर्ती कराने के लिए कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यानि अब कोरोना अस्पताल व केन्द्रों में भर्ती होने के लिए कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं है।
नई नीति के अनुसार कोरोना के मरीज को अस्पताल प्रशासन भर्ती करने से मना नहीं कर सकते। इसके साथ दूसरे राज्यों में इलाज कराने पहुंचे मरीजों का उस राज्य के पहचान पत्र दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। कोई भी अस्पताल दूसरे राज्य के मरीजों को देखने व भर्ती करने से मना नहीं कर सकता।
यह भी पढ़ेंः-यूपी के सरकारी, निजी अस्पतालों में रिकाॅर्ड 994.83 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति
इस संबध में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सचिवों को तीन दिन के अंदर इस नीति को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। बता दें कि कि देश में कोरोना के इलाज के लिए तैयार की गई तीन स्तरीय व्यवस्था जिसमें हल्के लक्षण, मध्यम लक्षण और गंभीर बीमार लोगों के लिए अलग अलग केन्द्र स्थापित किए गए हैं।