Constable Recruitment, जयपुरः हाईकोर्ट जयपुर द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ दायर कांस्टेबल भर्ती 2023 से संबंधित सभी रिट याचिकाओं को खारिज करने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों और जयपुर व जोधपुर कमिश्नरेट के डीसीपी को कांस्टेबल भर्ती 2023 में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आगामी रोजगार उत्सव से पहले सभी औपचारिकताएं अगले तीन दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
Constable Recruitment : पहले दिए थे नियुक्त न करने के निर्देश
पुलिस मुख्यालय में सभी प्रशिक्षण संस्थानों को भी प्रशिक्षण से संबंधित तैयारियां करने को कहा गया है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड बिपिन कुमार पांडे ने बताया कि एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 39/2023 विकास बाजिया व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ने 1 फरवरी 2024 के आदेश द्वारा कांस्टेबल भर्ती-2023 के लिए विज्ञापित 3578 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश आगामी आदेश तक जारी नहीं करने के निर्देश दिए थे।
Constable Recruitment : नियम के मुताबिक होंगे सारे काम
एडीजी पांडे ने बताया कि मामले में हाईकोर्ट जयपुर ने 12 दिसंबर 2024 को अपना फैसला सुनाते हुए एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 20250/2023 सौरभ कुमार व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य की 118 याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिससे इस भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। पांडे ने बताया कि सोमवार को पुलिस मुख्यालय से सभी जिलों के एसपी और डीसीपी को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं कि वे नियमानुसार औपचारिकताएं पूर्ण करने वाले चयनित अभ्यर्थियों (समीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों सहित) को आवश्यक दस्तावेजों और उपकरणों के साथ 11 जनवरी 2025 की शाम को संबंधित पुलिस लाइन में एकत्रित करें। जो सफल अभ्यर्थियों को इस संबंध में सूचित कर नियुक्ति आदेश प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे तथा उन्हें 12 जनवरी को आयोजित होने वाले रोजगार उत्सव में शामिल कराएंगे।
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उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर कार्यालय से समन्वय स्थापित करने के लिए जिला एसपी और डीसीपी एक आरपीएस स्तर के अधिकारी को निर्देशित करेंगे जो अभ्यर्थियों को समय पर नियुक्ति आदेश वितरित करना तथा कार्यक्रम के बाद अभ्यर्थियों का पुलिस लाइन में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे।
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