भोपाल : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा द्वारा दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भोपाल जिला अदालत ने शनिवार को जमानत दे दी। हालांकि इस दौरान दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होना पड़ा।
दरअसल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर मानहानि का आरोप लगाया था। उनका आरोप था कि 4 जुलाई 2014 को दिग्विजय सिंह ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सामने उन पर आरोप लगाते हुए कहा कि वीडी शर्मा एबीवीपी के महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने व्यापमं घोटाले में बिचौलिए का काम किया। इससे आम लोगों के बीच उनकी छवि धूमिल हुई।
मीडिया रिपोर्टों के बाद, शर्मा ने दिग्विजय सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के संबंध में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में प्रस्तुत सबूतों के साथ मानहानि की शिकायत दर्ज की। इसको लेकर पांच दिसंबर को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी एवं विशेष न्यायाधीश एमपी विधायक भोपाल विधान माहेश्वरी ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत मामला दर्ज किया था। साथ ही उन्हें समन जारी करने का निर्देश दिया था। दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होकर जमानत लेनी पड़ी।
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11 जनवरी को सुनवाई के दौरान दिग्विजय सिंह को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। शुक्रवार को फिर मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान दिग्विजय सिंह के वकील ने दलील दी कि उन्हें कोर्ट से कोई आदेश नहीं मिला है। इस वजह से वह पेश नहीं हो सके। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें शनिवार को फिर पेश होने को कहा। शनिवार को दिग्विजय सिंह कोर्ट में पेश हुए, जिसके बाद उन्हें जमानत मिल गई।
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