Donald Trump, वाशिंगटनः अमेरिका में दोबारा सत्ता में आने की दौड़ में शामिल पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को कोलोराडो राज्य की प्रमुख अदालत ने यूएस कैपिटल हिंसा मामले में ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया। अदालत ने व्हाइट हाउस के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख उम्मीदवार ट्रम्प को राज्य के राष्ट्रपति पद के प्राथमिक मतदान से हटा दिया है।
US के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार को ठहराया गया अयोग्य
बता दें कि अमेरिकी इतिहास में ये पहली बार है जबकि किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अयोग्य ठहराया गया हो। दरअसल अमेरिका के कोलोराडो हाईकोर्ट ने 4-3 के बहुमत के फैसले में कहा कि ट्रंप 14वें संशोधन की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति पद संभालने के लिए अयोग्य हैं।
कोलोराडो राज्य के हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को पलटते हुए यह आदेश दिया। जिला अदालत ने कहा था कि ट्रंप ने 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हमले के लिए भीड़ को हिंसा के लिए उकसाया था, लेकिन ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने से नहीं रोका जा सकता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि संविधान की धारा राष्ट्रपति पद को कवर करती है।
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ट्रंप की हार के बाद समर्थकों ने अमेरिकी संसद हमला किया था
गौरतलब है कि साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की हार के बाद उनके समर्थकों ने 6 जनवरी 2021 को यूएस कैपिटल (अमेरिकी संसद) पर हमला कर दिया था। उनके हजारों समर्थकों ने संसद भवन में घुसकर हिंसा और तोड़फोड़ की थी। हिंसा में पांच लोगों की मौत हो गई। ट्रंप पर संसद भवन में घुसकर समर्थकों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगा था।
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